बेंगलुरु भगदड़- विराट कोहली के खिलाफ शिकायत:RCB के मार्केटिंग हेड को 14 दिन की न्यायिक हिरासत; KSCA ने विक्ट्री परेड की परमिशन ली थी

बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को भगदड़ मामले में क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई है। सोशल एक्टिविस्ट एच.एम. वेंकटेश ने अपनी कम्प्लेन में कोहली को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अभी तक कोहली के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है। अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। RCB और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के चार अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने KSCA के अधिकारियों को 16 जून तक गिरफ्तार से राहत दी है। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने बेंगलुरु में 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाड़ियों के लिए विक्ट्री परेड की इजाजत मांगी थी। KSCA ने इस संबंध में राज्य सरकार को 3 जून को लेटर लिखा था। न्यूज एजेंसी PTI ने यह लेटर देखने का दावा किया है। KSCA बोला- भीड़ संभालने की जिम्मेदारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की थी PTI के मुताबिक, क्रिकेट एसोसिएशन ने लेटर में लिखा, ‘3 जून, 2025 को RCB अगर IPL 2025 का खिताब जीतती है, तो DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा में सम्मान समारोह आयोजित करना चाहती है। DNA प्राइवेट लिमिटेड को इवेंट के लिए जरूरी इंतजाम करने की इजाजत दी जाए।’ KSCA ने इससे पहले हाईकोर्ट में अपनी याचिका में कहा था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर गेट पर भीड़ को मैनेज करने की जिम्मेदारी RCB और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की थी। क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ई एस जयराम ने भगदड़ मामले में अपने खिलाफ FIR रद्द करने की मांग की है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने KSCA के अफसरों को 16 जून को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है। कर्नाटक सरकार ने KSCA, RCB और DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद गुरुवार को अधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। बेंगलुरु में 4 जून को मची भगदड़ में 13 साल लड़की सहित 11 लोगों की मौत हो गई थी। 33 घायल हो गए थे। यह घटना बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर RCB की व‍िक्ट्री परेड के दौरान हुई थी, जहां 3 से 4 लाख क्रिकेट फैंस खिलाड़ियों को देखने आए थे। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आज के अपडेट्स- शिवकुमार बोले- पीड़ितों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की इधर, विपक्ष की तरफ से लगातार इस्तीफे की मांग पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि हमारी सरकार ने केस दर्ज किया। विपक्ष न्यायिक जांच की मांग कर रहा था। हमने उसके भी आदेश दिए। अफसरों को सस्पेंड किया। सरकार और क्या कर सकती है। सिद्धारमैया ने पुलिस कमिश्नर समेत इन 8 अफसरों को सस्पेंड किया CM सिद्धारमैया ने गुरुवार को बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 8 अफसरों को सस्पेंड किया था। इनमें एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ACP) सी बालकृष्ण, DCP सेंट्रल डिवीजन शेखर एच. टेक्कण्णवर, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) विकास कुमार विकास, कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर ए के गिरीश शामिल हैं। क्रिकेट स्टेडियम प्रभारी, स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर को भी सस्पेंड किया गया है। बी दयानंद की जगह IPS अधिकारी सीमंत कुमार सिंह को बेंगलुरु का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। भगदड़ की 3 तस्वीरें… CM ने दिया था RCB अफसरों को गिरफ्तार करने का आदेश सीएम सिद्धारमैया ने पुलिस को RCB और DNA इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के अफसरों को अरेस्ट करने का आदेश दिया था। सिद्धारमैया ने यह भी कहा था कि मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल डी’कुन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया है। आयोग 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 5 बड़े कारण, जाे जानलेवा बने… मामला हाईकोर्ट पहुंचा, अगली सुनवाई 10 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार से 10 जून तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया कि केस की जांच अब CID करेगी और SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) भी बनाई जाएगी। FIR में कहा गया है कि भगदड़ की घटना अव्यवस्था और जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही की वजह से हुई। उधर, इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी बेंच ने राज्य सरकार को हादसे पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब अगली सुनवाई 10 जून को होगी। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा, ‘राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि RCB के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किसने लिया है। जो खिलाड़ी देश के लिए नहीं खेलते, उन्हें सम्मानित करने की क्या मजबूरी थी।’ ग्राफिक में जानिए बेंगलुरु भगदड़ की पूरी टाइमलाइन…
देश | दैनिक भास्कर

Author: admin

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